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रेहड़ी-ठेले वालों के लिए खुशखबरी, त्योहारों में नहीं छिनेगी छोटे दुकानदारों की रोजी! NHRC ने जारी किए सख्त निर्देश

नवरात्रि, दिवाली और छठ के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों, कुम्हारों और छोटे दुकानदारों को बिना वजह हटाने पर रोक रहेगी। NHRC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आजीविका बचाने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के कारण जगह खाली कराना जरूरी हो तो प्रशासन को वैकल्पिक स्थान देना होगा। सामान जब्त करने और बेवजह जुर्माने से भी बचना होगा।
रेहड़ी-ठेले वालों के लिए खुशखबरी, त्योहारों में नहीं छिनेगी छोटे दुकानदारों की रोजी! NHRC ने जारी किए सख्त निर्देश
NHRC ने त्योहारों से पहले जारी किए निर्देश

नई दिल्ली। त्योहारी मौसम शुरू होने से पहले छोटे दुकानदारों और सड़क किनारे सामान बेचने वालों के लिए राहत की खबर आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि नवरात्रि, दीपावली और छठ पूजा के दौरान स्थानीय वेंडर्स की रोजी-रोटी प्रभावित न हो। आयोग ने साफ किया है कि केवल सुरक्षा या आग से बचाव जैसी जरूरी वजहों के चलते ही कार्रवाई की जाए। अगर किसी जगह से वेंडर्स को हटाना जरूरी हो, तो उनके लिए दूसरी जगह की व्यवस्था की जाए। आयोग ने सामान जब्त करने और मनमानी कार्रवाई से भी बचने को कहा है।

त्योहारों में नहीं छीनी जाएगी कमाई

त्योहारों के दौरान सड़क किनारे दुकान लगाने वाले, ठेले वाले, फेरीवाले और कुम्हार बड़ी संख्या में अपना सामान बेचते हैं। ऐसे समय में उनकी कमाई भी बढ़ती है। NHRC ने राज्यों से कहा है कि सिर्फ त्योहारों की वजह से इन लोगों को उनकी जगह से न हटाया जाए। प्रशासन को उनकी आजीविका और अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा।

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सुरक्षा जरूरी हो तो मिलेगी दूसरी जगह

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी इलाके में आग से सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण वेंडर्स को हटाना जरूरी हो, तो उन्हें खाली कराने से पहले उचित वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। इसका मकसद यह है कि सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे और छोटे कारोबारियों की कमाई पर अचानक असर भी न पड़े।

सामान जब्ती और मनमानी वसूली पर सख्ती

NHRC ने वेंडर्स का सामान बिना उचित कारण जब्त करने और बेवजह जुर्माना लगाने से बचने को कहा है। इसके साथ ही अगर किसी दुकानदार से जबरन वसूली, परेशान करने या अनुचित दखल की शिकायत मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों को कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी। आयोग ने स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी से काम करने की हिदायत दी है।

पिछले साल की शिकायतों के बाद लिया संज्ञान

आयोग के मुताबिक, पिछले साल त्योहारों के दौरान कई जगहों से वेंडर्स को हटाने, सामान जब्त करने और परेशान किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले का संज्ञान लिया था। संबंधित राज्यों और स्थानीय अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे।

‘वोकल फॉर लोकल’ पर भी जोर

इस बार NHRC ने स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने की बात भी कही है। आयोग ने प्रशासन से स्थानीय वेंडर्स, कारीगरों, पारंपरिक काम करने वालों और स्थानीय स्तर पर बने सामान को प्रोत्साहित करने को कहा है। इससे त्योहारों के दौरान छोटे कारोबारियों को बाजार में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

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18 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश

NHRC ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि आदेश की जानकारी जिला प्रशासन, नगर निकाय, पुलिस और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। लंबित मामलों में अतिरिक्त या पूरी कार्रवाई रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2026 तक आयोग को जमा करने को कहा गया है।

Aditi Rawat
By Aditi Rawat

अदिति रावत | MCU, भोपाल से M.Sc.(न्यू मीडिया टेक्नॉलजी)| एंकर, न्यूज़ एक्ज़िक्यूटिव की जिम्मेदारियों...

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