धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की विदेश यात्रा पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- 60 करोड़ रुपए करो जमा

धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की विदेश यात्रा पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- 60 करोड़ रुपए करो जमा
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नहीं जाने दिया देश के बाहर। कपल ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को चुनौती देते हुए उन्होंने विदेश यात्रा के लिए इजाजत मांगी थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे।

    क्या है पूरा मामला?

    दरअसल, धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के विदेश भागने की आशंका के चलते उनके खिलाफ LOC जारी किया गया था। जिसका मतलब है कि वे देश छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बावजूद इस कपल ने अपनी याचिका में कुल चार विदेश यात्राओं की अनुमति मांगी थी। इनमें लॉस एंजिलिस, कोलंबो और 2025-2026 की एक लंबी फॉरेन ट्रिप शामिल थी।

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    बुधवार को चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। शिल्पा के वकील ने कोर्ट को बताया कि 2-5 अक्टूबर की पहली ट्रिप अब संभव नहीं है लेकिन यूट्यूब इवेंट के लिए लॉस एंजिलिस जाना शिल्पा के लिए जरूरी है। कोर्ट ने इवेंट के लिखित प्रमाण मांगे। वकील ने सिर्फ फोन कॉल्स का हवाला दिया जिस पर न्यायधीश ने असंतोष व्यक्त किया और कहा कि सिर्फ फोन कॉल्स काफी नहीं है और जरूरत पड़ने पर वे खुद फोन नंबर का वैरिफिकेशन भी करवा सकते हैं।

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    कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की है। इसका मतलब है कि शिल्पा और राज कुंद्रा को फिलहाल अपनी विदेश यात्रा की अनुमति के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि जमा करने के बारे में फैसला लेना होगा।

    INR 60 Crore

    Travel Ban

    Court order

    Shilpa Shetty

    Raj Kundra

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    Mithilesh Yadav
    By Mithilesh Yadav

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