रायगढ़ में कबाड़ी वाले ने 5 साल की बच्ची का अपहरण कर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक कबाड़ी वाले को 5 साल की बच्ची का रेप करने के आरोप में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। यह घटना 11 अगस्त 2023 की है। आरोपी, जिसका नाम कैलाश राजपूत है, बच्ची को बस स्टैंड के प
रायगढ़ में कबाड़ी वाले ने 5 साल की बच्ची का अपहरण कर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक कबाड़ी वाले को 5 साल की बच्ची का रेप करने के आरोप में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। यह घटना 11 अगस्त 2023 की है। आरोपी, जिसका नाम कैलाश राजपूत है, बच्ची को बस स्टैंड के पास से कबाड़ बिनने के बहाने अपने साथ ले गया था।

    जबलपुर ले जाकर 3 दिन तक किया रेप

    पुलिस के अनुसार, कैलाश राजपूत बच्ची को अपने साथ जबलपुर ले गया था। वहाँ उसने 3 दिन तक बच्ची के साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बच्ची की मां ने, जो घरेलू विवाद के कारण अपने दो बच्चों के साथ बस स्टैंड पर रहती थी, अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई।

    पुलिस ने बच्ची को किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार

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    पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

    पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 06 भी जोड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र साहू की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी कैलाश राजपूत को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे कुल 20 साल के कठोर कारावास और 8 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर अलग से सज़ा भुगतने का भी प्रावधान किया गया है।

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    By Shivani Gupta

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