इंदौर में लोकायुक्त की कार्रवाई, बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

इंदौर में लोकायुक्त की कार्रवाई, बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा है। यह कार्रवाई लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर की गई। आरोपी इंजीनियर उपभोक्ता से 10 किलोवाट विद्युत कनेक्शन के एवज में अतिरिक्त घूस की मांग कर रहा था।

    व्यवसाय शुरू करने के लिए मांगी गई रिश्वत

    शिकायतकर्ता सूर्यकांत सोनोने ने नलिया बाखल, इंदौर स्थित एक गोदाम किराये पर लेकर उसमें स्टीम मशीन व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई थी। इस काम के लिए उन्हें 10 किलोवाट बिजली कनेक्शन की आवश्यकता थी। आरोप है कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के झोनल कार्यालय, सुभाष चौक में पदस्थ जूनियर इंजीनियर शैलेन्द्र पाटकर ने उनसे शासकीय शुल्क 40,000 रुपए के अतिरिक्त 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी।

    सत्यापन के बाद कार्रवाई

    आवेदक ने दिनांक 6 अगस्त 2025 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय को शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच (सत्यापन) में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर 7 अगस्त 2025 को ट्रैप ऑपरेशन आयोजित किया गया। इस दौरान जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया।

    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

    आरोपी शैलेन्द्र पाटकर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    ट्रैप दल में निरीक्षक रेनू अग्रवाल, निरीक्षक सचिन पटेरिया, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक आशीष आर्य, चेतन परिहार, शिवप्रकाश पाराशर और कमलेश परिहार शामिल थे। इन सभी की सतर्कता और मुस्तैदी से यह कार्रवाई सफल हो सकी।

    Mithilesh Yadav
    By Mithilesh Yadav

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