CG शराब घोटाला : भूपेश बघेल और चैतन्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने दी हाईकोर्ट जाने की सलाह, पूर्व सीएम के बेटे की रिमांड बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- ‘प्रभावशाली लोग ही क्यों आते हैं सीधे यहां?’
CG शराब घोटाला : भूपेश बघेल और चैतन्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने दी हाईकोर्ट जाने की सलाह, पूर्व सीएम के बेटे की रिमांड बढ़ी
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

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    यदि हम ही सारे केस सुनेंगे, तो...

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय-माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा- यदि हम ही सारे केस सुनेंगे, तो फिर बाकी अदालतों का क्या काम रहेगा? एक आम आदमी और उसके वकील को सुप्रीम कोर्ट में जगह कहां मिलेगी?"

    सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की प्रकृति पर भी सवाल उठाए, जिसमें PMLA की विभिन्न धाराओं को चुनौती देने के साथ ही व्यक्तिगत राहत (जमानत) की मांग की गई थी। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका को उचित फोरम यानी हाईकोर्ट में ले जाने की सलाह दी।

    चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ी

    शराब घोटाले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी गई है। सोमवार को ED की विशेष अदालत में पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें 18 अगस्त तक जेल में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले भी वह रायपुर जेल में बंद हैं।

    बघेल और बेटे पर कई जांच एजेंसियों की नजर

    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल पर शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप घोटाले जैसे मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED), आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है। इन्हीं मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिकाएं दायर की थीं।

    बघेल ने क्या कहा- राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया

    याचिका में भूपेश बघेल ने कहा कि, जैसे मेरे बेटे को राजनीतिक द्वेष में फंसाकर गिरफ्तार किया गया, वैसे ही मुझे भी टारगेट किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है।

    याचिका 303 खारिज, 301 पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को

    सुप्रीम कोर्ट में बघेल की ओर से दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं। याचिका क्रमांक 303, जिसमें उन्होंने PMLA की धारा 45 की वैधानिकता को चुनौती दी थी, कोर्ट ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे वापस ले लिया। याचिका क्रमांक 301 पर अब 6 अगस्त को सुनवाई होगी।

    क्या है धारा 45?

    PMLA की धारा 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत पाना मुश्किल होता है, जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित न करे कि अभियुक्त निर्दोष है। बघेल ने इसी प्रावधान को संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसे चुनौती दी है।

    Chhattisgarh excise scam

    Bhupesh Baghel

    Cg Liquor Scam

    High Court

    Supreme Court

    Chaitanya Baghel

    ED remand

    Mithilesh Yadav
    By Mithilesh Yadav

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