GST में बड़ा बदलाव : अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब, आम आदमी और MSME को राहत; GoM ने केंद्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी

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40% टैक्स होगा तंबाकू और पान मसाला पर
जरूरी सामान पर 5% जीएसटी और सामान्य वस्तुओं पर 18% जीएसटी लगेगा। वहीं तंबाकू, पान मसाला जैसे नुकसानदेह सामानों पर 40% की विशेष दर लगाने का प्रस्ताव है।
सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छह सदस्यीय मंत्री समूह ने इस फैसले पर सहमति जताई।
वित्त मंत्री का बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग और MSME को राहत मिलेगी। साथ ही टैक्स व्यवस्था आसान और पारदर्शी बनेगी।
अभी क्या है व्यवस्था?
फिलहाल जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरों में वसूला जाता है। खाद्य और आवश्यक वस्तुओं पर 0% या 5% टैक्स लगता है, जबकि लग्जरी और हानिकारक सामानों पर 28% टैक्स के साथ उपकर भी लगाया जाता है।
















